झांसी न्यूज डेस्क: झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक पुराने मामले में अदालत ने मृतक के चाचा और दो चचेरे भाइयों को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की रकम का 75 प्रतिशत हिस्सा मृतक के माता-पिता को दिया जाए।
मामला तीन साल पुराना है, जब इमलिया गांव के किसान कमल सिंह कुशवाहा अपने खेत की जोताई कर रहे थे। उसी दौरान उनके चाचा राम सिंह और उनके दो बेटे मिथुन और नंदलाल हाथों में कुल्हाड़ी और डंडे लेकर खेत पर पहुंचे और जोताई रोक दी। बात बढ़ी तो तीनों ने मिलकर कमल सिंह पर हमला कर दिया।
हमले में कमल सिंह और उन्हें बचाने आए माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान कमल की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई प्रमोद की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि यह आरोपियों का पहला अपराध है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। लेकिन सरकारी वकील तेज सिंह गौड़ ने तर्क दिया कि रिश्तेदार होकर भी उन्होंने बेरहमी से हमला किया, इसलिए इन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने यही तर्क मानते हुए 15 साल की सजा सुनाई।