झांसी न्यूज डेस्क: जिलाधिकारी के आदेश के बाद मऊरानीपुर में चीनी के व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक जारी रहेगी। नियम के मुताबिक, किसी डीलर को चीनी मिलने की तारीख से 30 दिन से ज्यादा समय तक उसका स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी समय और किसी भी जगह पर 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा।
प्रशासन ने सभी चीनी व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों को हर शुक्रवार अपने स्टॉक का अपडेट भी पोर्टल पर करना होगा। इन नियमों की निगरानी के लिए तहसील स्तर पर एक समिति बनाई गई है, जो व्यापारियों द्वारा घोषित स्टॉक का नियमित रूप से सत्यापन करेगी।
इसी सिलसिले में मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती ने क्षेत्र के कई चीनी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदामों में मौजूद चीनी की मात्रा और उसके भंडारण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों ने यह भी देखा कि व्यापारियों ने निर्धारित स्टॉक लिमिट का पालन किया है या नहीं।
एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद चीनी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्टॉक लिमिट या अन्य सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टॉक की निगरानी लगातार जारी रहेगी।