झांसी न्यूज डेस्क: झांसी में बिजली कटौती के विरोध में हाईवे जाम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत 10 लोगों को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए जुर्माने की राशि आधी कर दी है। यह मामला 12 सितंबर को MP/MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा से जुड़ा था, जिसके खिलाफ 10 लोगों ने अपील दायर की थी। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
साल 2013 में प्रदीप जैन, जो उस समय कांग्रेस सरकार में राज्यमंत्री थे, पारीछा गांव में बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर झांसी-कानपुर हाईवे जाम कर दिया था। यह जाम करीब 6 घंटे तक चला, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। तत्कालीन एसओ हाकिम सिंह यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि प्रदीप जैन और उनके साथी हाईवे जाम करने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और बाद में 13 लोगों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाई थी।
सेशन कोर्ट में अपील के दौरान प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने कहा कि यह मामला जनता को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए गए धरना-प्रदर्शन से संबंधित है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए प्रत्येक आरोपी को 20–20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी राशि की दो-दो जमानत दाखिल करने का निर्देश दिया। जुर्माना आधा जमा करने के बाद ही जमानत बनी रहेगी।
इस फैसले से पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और उनके साथियों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अपील का निस्तारण होने तक कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।